*मुलजिम फरारी मामले में एसएसपी हरिद्वार का कड़ा एक्शन*
*अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए कोर्ट मोहर्रिर रुड़की को किया निलम्बित*
*फरार मुलजिम को धारा 138 NI Act में कोर्ट ने सुनाई थी 01 साल की सजा*
*कोर्ट मोहर्रिर की अभिरक्षा से अभियुक्त के फरार होने के तथ्य आए थे प्रकाश में*
*एड0 एसपी/सीओ रुड़की को एक सप्ताह के भीतर जांच आख्या उपलब्ध कराने के दिए निर्देश*
माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुड़की द्वारा दिनांक 16.01.2025 को धारा 138 NI Act में प्रचलित एक परिवाद में आरोपी को 01 साल की सजा सुनाई गई थी तथा पुलिस अभिरक्षा में दिया गया था। उक्त आरोपित कल सांय कोर्ट मोहर्रिर की हिरासत से फरार हो गया। कोर्ट मोहर्रिर द्वारा उक्त संबंध में कोतवाली गंगनहर में मुकदमा पंजीकृत कराया गया।
लापरवाही दिखने पर एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रथम दृष्टिया लापरवाही पाए जाने पर कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल को निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं।
श्री डोबाल द्वारा उक्त प्रकरण की प्रारंभिक जांच कर विस्तृत तथ्यात्मक जांच आख्या 01 सप्ताह के भीतर प्रेषित करने के लिए एडिशनल एसपी/ सीओ रुड़की को निर्देश जारी किए गए हैं।
